उत्तर प्रदेश

प्रदेश में बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश, 10 जुलाई तक सघन जांच के आदेश।

                 ब्यूरो रिपोर्ट- उत्तर प्रदेश 
प्रदेश में बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश, 10 जुलाई तक सघन जांच के आदेश।
लखनऊ। प्रदेश में बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को आदेश दिया है कि वे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी ब्लाकों में ऐसे स्कूलों की 10 जुलाई तक सघन जांच कराएं।यह निर्देश ‘निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009’ और राज्य सरकार की नियमावली-2011 के प्रविधानों के तहत जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता।अधिनियम की धारा-18 के अनुसार, ऐसा करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और हर दिन के उल्लंघन पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने कहा है कि जांच के बाद यदि कोई स्कूल बिना मान्यता पाया जाए तो उसके खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाए और विद्यालय को बंद कराया जाए।इस संबंध में 15 जुलाई तक खंड शिक्षा अधिकारियों से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सूची निदेशालय को भेजी जाए। 16 जुलाई के बाद यदि कोई बिना मान्यता स्कूल संचालित मिलता है, तो उसकी जिम्मेदारी सीधे संबंधित जिला व खंड शिक्षा अधिकारियों की होगी। उधर, विद्यालयों के विलय के बाद से शिक्षक संगठनों की ओर से बगैर मान्यता के विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।

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