14 वर्षीय किशोरी के साथ अपहरण में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। एसपी सहित दो थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई के आदेश।

ब्यूरो चीफ/ संजीव कुमार प्रजापति
14 वर्षीय किशोरी के साथ अपहरण में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। एसपी सहित दो थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई के आदेश।
पढ़िए ब्यूरो रिपोर्ट
फर्रुखाबाद में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पॉक्सो एक्ट में कोर्ट को गलत रिपोर्ट देने पर एसपी आलोक प्रियदर्शी और दो थानाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
घटना पिछले साल अक्टूबर की है। मऊदरवाजा थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण हुआ था। पीड़िता के पिता ने 6 अक्टूबर को मामला दर्ज कराया था। 9 अक्टूबर को किशोरी वापस लौटी और बताया कि दो किशोरों ने उसका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया।
जमानत पर बाहर आए आरोपी ने पीड़िता के पिता को धमकी दी। 25 दिसंबर को उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले की सुनवाई जारी है। गुरुवार को पीड़िता की मां के बयान दर्ज किए गए।कोर्ट ने मामले में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष कामता प्रसाद, मौजूदा थाना अध्यक्ष बलराज भाटी और एसपी आलोक प्रियदर्शी के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कराए, लेकिन विवेचक में सामूहिक दुष्कर्म की जगह सिर्फ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दी। नतीजा यह हुआ कि आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई।
5 फरवरी 2025 को पीड़िता की मां ने अधिवक्ता सुरेंद्र शुक्ला के जरिए किशोर न्याय बोर्ड में अपील कर आरोपी पर सामूहिक दुष्कर्म के तहत कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन पुलिस ने फिर से छेड़छाड़ की रिपोर्ट पेश कर दी।
पॉक्सो कोर्ट में अपील के बाद जब जांच हुई तो आरोप सही पाए गए। इस पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने लापरवाही बरतने पर दोनों थाना अध्यक्षों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 229 और एसपी पर धारा 229 सपठित धारा 49 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं।