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विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जिला कारागार, शाहजहाँपुर में किया गया।

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जिला कारागार, शाहजहाँपुर में किया गया।


मातृभूमि की पुकार (संवाददाता)

  शाहजहांपुर आज सोमवार को माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर  विष्णु कुमार शर्मा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन ‘‘जिला कारागार, शाहजहाँपुर‘‘ में किया गया। शिविर की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाहजहाँपुर श्री पीयूष तिवारी द्वारा की गयी।सचिव द्वारा शिविर में अपने सम्बोधन में कहा गया कि प्ली बारगेनिंग का सभी लोग अधिक से अधिक लाभ उठायें। साथ ही साथ बताया कि प्ली वारगेनिंग के अन्तर्गत अधिकतम सात साल की सजा वाले अपराध ही इस प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बन्दियों के अधिकारों व निःशुल्क विधिक सहायता पर विस्तृत जानकारी दी गयी तथा बन्दियों को अपना आचरण अच्छा रखने के लिये भी प्रेरित किया गया।लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ श्री दिनेश कुमार मिश्रा द्वारा उपरोक्त विषय पर जानकारी देते हुये बताया गया कि भारत में प्ली बार्गेनिंग एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें अभियुक्त व्यक्ति कम सजा के बदले में अपना अपराध स्वीकार कर सकता है। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना और न्यायालय प्रणाली पर बोझ कम करना है। डिप्टी जेलर श्री सुभाष चन्द्र यादव द्वारा बन्दियों केे अधिकार व कर्तव्यों एवं जेल में दी जाने वाली सुविधाओं पर प्रकाश डाला। लेबर विभाग के प्रतिनिधि श्री इमरान खान द्वारा विभिन्न योजनाऐं जैसे कन्या विवाह योजना, मृत्यु दुर्घटना योजना आदि पर प्रकाश डालते हुये प्रवासी मजदूरों के अधिकार एक्ट 1996 बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त लेबर विभाग में सभी मजदूरों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पे्ररित किया।कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफ़ज़ल द्वारा किया गया।  अन्ततः अधीक्षक जिला कारागार श्री मिजाजी लाल द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। इसके अतिरिक्त इस शिविर में जेलर श्री कृष्ण मुरारी गुप्ता, डिप्टी जेलर श्री सुरेन्द्र गुप्ता, डिप्टी जेलर श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय एवं बन्दीगण आदि उपस्थित रहे।

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