खाद्य सुरक्षा मामलों में एडीएम प्रशासन की सख्ती, दो माह में 12.40 लाख का जुर्माना

खाद्य सुरक्षा मामलों में एडीएम प्रशासन की सख्ती, दो माह में 12.40 लाख का जुर्माना 
ब्यूरो रिपोर्ट धीरज गुप्ता
शाहजहाँपुर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रजनीश मिश्र की अदालत में 1 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक लंबित मामलों का निस्तारण करते हुए विभिन्न प्रकरणों में कुल 12.40 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला गया। जारी विवरण के अनुसार सदर बाजार, खुदागंज, रामचंद्र मिशन, कोतवाली, जलालाबाद, तिलहर, जेतीपुर, गढ़िया रंगीन, कलान, पुवायां और निगोही थाना क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं और फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी, नियमों की अनदेखी और मानकों के उल्लंघन के मामले सामने आए।अदालत द्वारा विभिन्न मामलों में 35 हजार रुपये से लेकर 2.30 लाख रुपये तक के जुर्माने लगाए गए। प्रमुख मामलों में बहादुरगंज क्षेत्र के विक्रेता पर 35 हजार, खुदागंज के किराना स्टोर पर 40 हजार, एमएन एग्रो इंडस्ट्रीज से जुड़े मामले में 1.30 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं डेयरी सप्लाई से जुड़े प्रकरण में 2.30 लाख और दूध उत्पाद मामले में 2 लाख रुपये का जुर्माना किया गया। जेतीपुर क्षेत्र के विक्रेता व मालिक पर 1.05 लाख रुपये का दंड भी लगाया गया। अदालत की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि आगे भी जांच अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी




