उत्तर प्रदेशफर्रुखाबाद

पत्नी ने प्रेमी से कराई थी पति की हत्या:10 साल बाद कोर्ट का फैसला; उम्रकैद की सजा, अवैध संबंध का था मामला।

ब्यूरो रिपोर्ट फर्रुखाबाद 

पत्नी ने प्रेमी से कराई थी पति की हत्या:10 साल बाद कोर्ट का फैसला; उम्रकैद की सजा, अवैध संबंध का था मामला।

फर्रुखाबाद के नबावगंज थाना क्षेत्र के गांव मिलकिया पहाड़पुर निवासी चरन सिंह ने 10 साल पहले अपने बड़े भाई हुकुम सिंह की हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस वक्त हुकुम अपनी पत्नी नीरज और बच्चों के साथ अपनी ननिहाल, थाना शमसाबाद क्षेत्र के गांव शेरइया प्रहलादपुर में रह रहे थे। 7 अगस्त 2015 की रात करीब 3 बजे गांव के ही अखलेश कुमार ने मानसिंह को फोन कर हुकुम की हत्या की सूचना दी थी।हुकुम सिंह की लाश गांव के चकरोड किनारे खेत में मिली थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की FIR दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान हुकुम की पत्नी नीरज के कॉल डिटेल्स निकाले गए, जिनमें गांव के ही युवक महेश से लगातार बात की पुष्टि हुई। सख्ती से पूछताछ में नीरज ने महेश से अवैध संबंध की बात कबूली और बताया कि इसी वजह से पति को रास्ते से हटाया गया।

कुल्हाड़ी से काटकर मारा, तालाब किनारे फेंका हथियार।

घटना की रात हुकुम ट्यूबवेल पर सो रहे थे। उसी वक्त महेश वहां पहुंचा और पहले से रची साजिश के तहत कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद हथियार को तालाब किनारे फेंककर महेश अपने घर चला गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

उम्रकैद और जुर्माना, न चुकाने पर 1 साल की सजा और।

मामले की सुनवाई जिला जज नीरज कुमार सिंह की अदालत में चली। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सुदेश कुमार और पंकज कटियार ने गवाह व साक्ष्यों के साथ अदालत को बताया कि हत्या पूर्व नियोजित थी। कोर्ट ने नीरज और महेश को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न देने की स्थिति में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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