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जिलाधिकारी ने अवैध अस्पताल, क्लीनिक, अल्ट्रासाउंड व बिना मान्यता के स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश।

जिलाधिकारी ने अवैध अस्पताल, क्लीनिक, अल्ट्रासाउंड व बिना मान्यता के स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश।

मातृभूमि की पुकार (संवाददाता)


शाहजहांपुर, 7 जुलाई 2025।जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में विभिन्न दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा जनपद में अवैध रूप से संचालित अस्पताल, क्लीनिक एवं अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कार्यवाही के संबंध में बैठक आयोजित की गई।बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्टों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाए, जिस पर रिपोर्ट समय से अपलोड की जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय से उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे पीड़ित परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित कराया जाए कि मृतक के परिवार को किस योजना के अंतर्गत सहायता दी जा सकती है। यदि कोई परिवार किसी भी योजना का पात्र नहीं है, तो उसका स्पष्ट कारण भी रिपोर्ट में अंकित किया जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी निर्देशित किया गया कि वह समय से पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।जिलाधिकारी ने जनपद में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों, क्लीनिकों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संबंध में जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि बिना पंजीकरण के संचालित सभी चिकित्सा संस्थानों को नोटिस जारी किए जाएं तथा जिनके पास वैध पंजीकरण नहीं है, उन्हें तत्काल बंद कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन संस्थानों को नोटिस नहीं दिए गए हैं, उन्हें 14 जुलाई तक शत-प्रतिशत नोटिस देकर उनकी सुनवाई कर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद के समस्त अवैध रूप से संचालित अस्पताल, क्लीनिक एवं अल्ट्रासाउंड केंद्र 15 जुलाई तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा उन्हें तत्काल बंद किया जाएगा। बिना पंजीकरण के संचालन पाए जाने पर संबंधित संस्थान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी मानकों का पूर्ण पालन प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में हो।जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जिन अस्पतालों या क्लीनिकों को संचालन की अनुमति दी गई है, वहां संबंधित डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि 15 जुलाई तक जनपद के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों एवं अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, जिनमें एक माह का डाटा बैकअप सुरक्षित रखा जाए। कैमरों का दृश्य मुख्य द्वार तथा चिकित्सक के बैठने वाले स्थान पर स्पष्ट रूप से होना चाहिए।उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जिस डॉक्टर के नाम से अस्पताल या क्लीनिक का पंजीकरण है, उसकी उपस्थिति जांच में आवश्यक रूप से पाई जानी चाहिए। अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी एवं पंजीकरण निरस्तीकरण हेतु मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र भेजा जाएगा। बिना पूर्व सूचना के बंद पाए जाने वाले अस्पतालों को सीएमओ की टीम द्वारा तत्काल सील किया जाएगा। वहीं, बिना पंजीकरण के संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर तुरंत कार्यवाही करते हुए उन्हें बंद कराया जाएगा।इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में अवैध रूप से संचालित परिषदीय विद्यालयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे विद्यालयों पर ₹1,00,000 का जुर्माना लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराकर विद्यालय संचालकों को जेल भेजा जाए। बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों को बंद कराना भी सुनिश्चित किया जाए।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेन्द्र कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विवेक कुमार मिश्रा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दिव्या गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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