उत्तर प्रदेशशाहजहांपुर

जनपद में धारा 163 लागू, दिनांक 10 मई से 07 जुलाई, 2025 तक रहेगी प्रभावी

जनपद में धारा 163 लागू, दिनांक 10 मई से 07 जुलाई, 2025 तक रहेगी प्रभावी


मातृभूमि की पुकार (ब्यूरो रिपोर्ट धीरज गुप्ता) 

शाहजहांपुर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में धारा-163 लगाई गई हैं। माह मई 2025 में दिनांक 14.05. 2025 से दिनांक 17.06.2025 तक जनपद में प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर/ वार्षिक परीक्षा/विशेष बैंक पेपर परीक्षा, माह जून में दिनांक 7.6.2025 को ईदज्जुहा (बकरीद) तथा दिनांक 6 जुलाई 2025 को मोहर्रम का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान जनपद में विभिन्न तिथियां में ताजिया जुलूस निकाले जाते हैं। सभी आयोजनों/पर्वो एवं परीक्षाओं के अवसर पर प्राप्त सूचना के आधार पर कतिपय तत्व जातिगत, सांप्रदायिक, निजी स्वार्थों कारणों से जनपद में द्वेष वैमनस्य, दुर्भावना का वातावरण उत्पन्न करने की कुचेष्टा कर सकते हैं तथा लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध करने की कार्यवाही में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त हो सकते हैं। उक्त आयोजनों/पर्वो के दौरान स्थिति पर नियन्त्रण करने व शान्ति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से सम्पूर्ण जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से “निषेधाज्ञा” निर्गत नहीं की गई तो उक्त आयोजनों/पर्वो पर जनशान्ति एवं जनसुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। अतः आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

यह आदेश दिनांक 10 मई-2025 से 07 जुलाई-2025 तक जनपद शाहजहाँपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी रहेगा, यदि इससे पूर्व वापस न ले लिया जाए। इस आदेश अथवा इसके किसी अंश का उल्लंघनभारतीय न्याय संहिता -2023 की धारा-223 (पूर्व भा० दे० वि० की धारा-188) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध वाद पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी तथा सम्बन्धित मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी द्वारा उपरोक्त आदेश के परिपालन में शिथिलता पाये जाने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कार्यवाही की जायेगी। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन नगर मजिस्ट्रेट / समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट / क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी व थाना अध्यक्ष जनपद शाहजहाँपुर सुनिश्चित करायेंगे और उल्लंघन पाये जाने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायेगें।

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